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इमरान खान ने मांगी माफी, बोले- अब किसी प्रदर्शन में नहीं लूंगा हिस्सा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमेरिकी नागरिक और ओसीआई कार्डधारक अभिनेता इमरान खान को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने पर कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन का मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वहीं, इमरान खान ने अदालत में माफी मांगते हुए भविष्य में किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की बात कही। इससे पहले उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस भी जारी किया गया था।

इमरान खान

मुख्य बातें

  • इमरान खान ने मांगी माफी, बोले- अब प्रदर्शन में नहीं जाऊंगा
  • प्रदर्शन मामले में इमरान खान को हाईकोर्ट की फटकार
  • ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन पड़ा भारी, इमरान को नोटिस

MUMBAI, 03 NOV. 2026:

प्रदर्शन में शामिल होने पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने अभिनेता इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि विरोध-प्रदर्शन का मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को है। ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिकों के समान सभी अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियों ने नागरिकता और राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी से जुड़े कानूनी पहलुओं को चर्चा में ला दिया।

अमेरिका में प्रदर्शन को लेकर अदालत की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका जैसे दूसरे देश में वहां के मामलों को लेकर विरोध-प्रदर्शन में शामिल होता, तो उसे अगली उड़ान से भारत वापस भेज दिया जाता। यह टिप्पणी अभिनेता के मामले में अदालत की सख्त नाराजगी के संदर्भ में सामने आई। हालांकि, ऐसी मौखिक टिप्पणियां अपने आप में किसी मामले का अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं होतीं। मामले में अदालत की औपचारिक आदेश संबंधी जानकारी को अलग से देखना जरूरी है।

10 अक्टूबर के प्रदर्शन में हिरासत में लिए गए थे इमरान

रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता इमरान खान को मुंबई में 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर मुद्दे को लेकर आयोजित किया गया था। प्रदर्शन में उनकी भागीदारी के बाद मामला प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ा। भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी एफआरआरओ को भेज दिया था। इसके बाद अभिनेता के भारत में रहने से संबंधित कार्रवाई शुरू हुई।

एफआरआरओ ने भारत छोड़ने का नोटिस दिया

मामले में 14 अक्टूबर को एफआरआरओ की ओर से इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई। इस नोटिस के बाद अभिनेता के भारत में प्रवास को लेकर सवाल उठे। इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड है। ओसीआई दर्जा भारतीय नागरिकता के समान नहीं होता। ऐसे मामलों में विदेशी नागरिकों के प्रवास और गतिविधियों पर लागू नियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इमरान खान ने मांगी माफी

सुनवाई के दौरान अभिनेता इमरान खान ने माफी मांगते हुए कहा कि वह भविष्य में किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। उनके इस बयान के बाद मामले में उनका पक्ष भी सामने आया। अब प्रकरण में अदालत की कार्यवाही और संबंधित प्रशासनिक आदेश अहम होंगे। उपलब्ध खबर में सुनवाई के दौरान माफी और प्रदर्शन से दूर रहने के आश्वासन का उल्लेख है। मामले के अंतिम नतीजे या भारत में उनके प्रवास को लेकर आगे की स्थिति के संबंध में आधिकारिक आदेश से पुष्टि जरूरी है।

ओसीआई कार्डधारकों के अधिकारों पर फिर चर्चा

इस प्रकरण ने ओसीआई कार्डधारकों के अधिकारों को लेकर बहस को भी सामने ला दिया है। ओसीआई कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं देता। इसके तहत मिलने वाली सुविधाएं और अधिकार निर्धारित नियमों के अधीन होते हैं। वहीं, विरोध-प्रदर्शन जैसे विषयों में नागरिकता, स्थानीय कानून और संबंधित अनुमति की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस मामले को केवल एक अभिनेता के प्रदर्शन तक सीमित रखने के बजाय कानूनी प्रावधानों और अदालत की वास्तविक आदेश प्रति के संदर्भ में समझना जरूरी है।

प्रशासन का पक्ष

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