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अलवर में CNG पाइपलाइन डालते समय 11 KV केबल क्षतिग्रस्त, डिस्कॉम को 2.20 लाख का नुकसान

अलवर के दिल्ली रोड पर CNG पाइपलाइन डालने के दौरान बिजली निगम की 11 केवी अंडरग्राउंड केबल क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना से जयपुर डिस्कॉम को 2 लाख 20 हजार 730 रुपए का नुकसान हुआ। निगम ने संबंधित निर्माण कंपनी को नुकसान की राशि जमा कराने के लिए नोटिस दिया था। भुगतान नहीं होने पर अब वैशाली नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने विद्युत अधिनियम की धारा 139 के तहत राहुल चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

11 केवी केबल क्षतिग्रस्त
फोटो: STV NEWS RAJASTHAN

मुख्य बातें

  • दिल्ली रोड पर CNG पाइपलाइन डालते समय 11 केवी केबल क्षतिग्रस्त हुई।
  • जयपुर डिस्कॉम को 2,20,730 रुपए का नुकसान हुआ।
  • राशि जमा नहीं होने पर वैशाली नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

ALWAR:

CNG पाइपलाइन के काम के दौरान क्षतिग्रस्त हुई बिजली केबल

अलवर में दिल्ली रोड पर CNG पाइपलाइन बिछाने के दौरान बिजली निगम की अंडरग्राउंड केबल टूटने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, 20 सितंबर को दिवाकरी मोड़ के पास चंद्रमौली मोटर्स के नजदीक भगवान सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा था।इसी दौरान वर्मीयर मशीन से जयपुर डिस्कॉम के 11 केवी हिंगोटिया फीडर की अंडरग्राउंड केबल क्षतिग्रस्त हो गई। घटना से बिजली निगम को 2 लाख 20 हजार 730 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ।

कंपनी के सुपरवाइजर ने दिया था भुगतान का आश्वासन

जयपुर डिस्कॉम के बुध विहार कार्यालय में तैनात JEN नरेंद्र कुमार यादव ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक, केबल क्षतिग्रस्त होने के बाद कंपनी के सुपरवाइजर ने 28 सितंबर को नुकसान की भरपाई के लिए सहमति पत्र दिया था।इसके बाद बिजली निगम ने 13 अक्टूबर को नुकसान की राशि जमा कराने के लिए डिमांड नोटिस जारी किया। कंपनी के सुपरवाइजर ने 14 अक्टूबर को नोटिस प्राप्त किया और सात दिन के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया था।

2.20 लाख रुपए जमा नहीं होने पर दर्ज कराई FIR

नोटिस मिलने और भुगतान का आश्वासन देने के बावजूद निर्धारित समय में राशि जमा नहीं कराई गई। इसके बाद बिजली निगम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।निगम की रिपोर्ट के अनुसार, केबल क्षतिग्रस्त होने से कुल 2,20,730 रुपए का नुकसान हुआ है। इसी राशि की वसूली के लिए संबंधित पक्ष को नोटिस दिया गया था। भुगतान नहीं होने पर मामला पुलिस तक पहुंचा।

वैशाली नगर थाना पुलिस ने शुरू की जांच

मामले में वैशाली नगर थाने में विद्युत अधिनियम की धारा 139 के तहत राहुल चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।अब पुलिस घटना से जुड़े दस्तावेजों, निर्माण कार्य और बिजली केबल को हुए नुकसान की परिस्थितियों की जांच करेगी। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

प्रशासन का पक्ष

वैशाली नगर थाना पुलिस ने शुरू की जांच

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