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अलवर में 7 और 8 नवंबर को ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति, 300 मीटर दायरे में नो-क्रेकर जोन

अलवर में दीपावली पर पटाखे फोड़ने को लेकर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आर्तिका शुक्ला के आदेश के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी की अनुमति होगी। आमजन 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। 6 नवंबर तक आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, 9 नवंबर से फिर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य निर्धारित संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

7 और 8 नवंबर को ही मिलेगी आतिशबाजी की छूट
फोटो: STV NEWS RAJASTHAN

मुख्य बातें

  • 7 और 8 नवंबर को ही पटाखे फोड़ सकेंगे।
  • ग्रीन पटाखों की बिक्री 4 से 6 नवंबर तक निर्धारित स्थानों पर होगी।
  • सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की छूट।

ALWAR, 05 NOV. 2026:

7 और 8 नवंबर को ही मिलेगी आतिशबाजी की छूट

दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने तारीख और समय निर्धारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आर्तिका शुक्ला ने यह आदेश जारी किया है। इसके तहत अलवर जिले के एनसीआर क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे और फोड़े जा सकेंगे। आमजन को 7 और 8 नवंबर को आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। इन दोनों दिनों में भी निर्धारित समय का पालन करना अनिवार्य होगा। 6 नवंबर तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद 9 नवंबर से फिर रोक लागू हो जाएगी।

सुबह और रात के निर्धारित समय में ही फोड़ सकेंगे पटाखे

प्रशासन ने आतिशबाजी के लिए दो समय निर्धारित किए हैं। इसके अनुसार 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। वहीं, रात में 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति रहेगी। निर्धारित समय के अलावा पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने संबंधित विभागों और एजेंसियों को आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अस्पतालों और स्कूलों के 300 मीटर दायरे में रोक

जिला प्रशासन ने कई संस्थानों के आसपास के क्षेत्र को शांति क्षेत्र और नो-क्रेकर जोन घोषित किया है। इनमें अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। इन सभी संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध निर्धारित आतिशबाजी के दिनों में भी लागू रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इन संस्थानों के आसपास पटाखे न जलाएं। नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

4 से 6 नवंबर तक होगी ग्रीन पटाखों की बिक्री

प्रशासनिक आदेश के अनुसार ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 4 से 6 नवंबर तक की अवधि निर्धारित की गई है। दुकानदार केवल प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर ही अस्थायी दुकानें लगा सकेंगे। बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट जारी करेंगे। दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 4 नवंबर को शाम 6 बजे तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदन के साथ संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के नाम 500 रुपए का डीडी जमा कराना होगा। इसके अलावा नगर निगम आयुक्त या नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी के नाम 25 हजार रुपए की अमानत राशि भी जमा करानी होगी।

दुकानों की जांच के लिए संयुक्त निरीक्षण दल गठित

पटाखों की बिक्री और नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन ने उपखंडवार संयुक्त निरीक्षण दल बनाए हैं। इन दलों में उपखंड मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक या थानाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा नगर निगम अथवा नगर पालिका और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रतिनिधि भी निरीक्षण करेंगे। ये दल पटाखों की दुकानों की जांच करेंगे। निर्धारित स्थानों के अलावा दुकान लगाने या पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध और पारंपरिक पटाखे मिलने पर उन्हें जब्त किया जाएगा।

नियम तोड़ने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई

प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। दुकानदारों को अपनी दुकानों पर बिक्री और आतिशबाजी से जुड़े नियमों की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। अवैध बिक्री या नियमों के उल्लंघन पर दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई भी की जा सकेगी। प्रशासन ने आमजन से निर्धारित स्थानों से ही ग्रीन पटाखे खरीदने और तय समय में ही आतिशबाजी करने की अपील की है।

प्रशासन का पक्ष

प्रशासन ने आमजन से निर्धारित स्थानों से ही ग्रीन पटाखे खरीदने और तय समय में ही आतिशबाजी करने की अपील की है।

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