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रामगढ़ हत्याकांड: पत्थर-बोतल से युवक की हत्या, मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा

अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र स्थित मिलकुपर बस स्टैंड पर युवक की हत्या के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-3 द्वारा शनिवार को सुनाया गया। मामला फरवरी 2023 का है।

घटना के संबंध में मुश्ताक पुत्र सरसू खान ने 28 फरवरी 2023 को रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका भतीजा नाहिद पुत्र रमदीन ट्रैक्टर लेकर माणकी से चिड़वाई जा रहा था। इसी दौरान मिलकुपर बस स्टैंड के पास पुरानी रंजिश के चलते मनसुख सैनी सहित कई लोगों ने उस पर हमला कर दिया।

हमलावरों ने कांच की बोतलों और पत्थरों से हमला किया, जिसमें एक बोतल नाहिद के सिर पर लगी। गंभीर चोट लगने के कारण वह ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान अदालत में पेश किए गए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मुख्य आरोपी मनसुख सैनी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया।

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