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रामगढ़ में महिला पर जानलेवा हमला: आरोपी को 10 साल की सजा, 66 हजार जुर्माना

अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे के गुर्जर मोहल्ले में एक महिला पर जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 66 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

लोक अभियोजक अजीत यादव के अनुसार, घटना 30 जुलाई 2023 की है। बहादुरपुर रोड स्थित गुर्जर मोहल्ले में अत्री देवी अपने बेटे हरमान को बुलाने गई थीं। वहां उन्होंने देखा कि हरमुख उनके बेटे को शराब पिला रहा है। इस पर अत्री देवी ने विरोध जताते हुए हरमुख को बेटे को बिगाड़ने पर उलाहना दिया।

इस बात से नाराज होकर हरमुख ने लाठी से अत्री देवी पर हमला कर दिया और उनके साथ गंभीर मारपीट की। हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया।

घटना के बाद अत्री देवी के बेटे हरमान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या के प्रयास (धारा 307) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 13 गवाहों के बयान और 26 दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी हरमुख को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 66 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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