पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत पर रोक
Supreme Court of India ने कांग्रेस नेता Pawan Khera को बड़ा झटका देते हुए उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। यह मामला Himanta Biswa Sarma की पत्नी Riniki Bhuyan Sarma द्वारा दर्ज शिकायत से जुड़ा है।
तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने Telangana High Court द्वारा दी गई एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत को स्थगित कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट की जस्टिस के. सुजाना की बेंच ने Pawan Khera को राहत देते हुए उन्हें उचित अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का समय दिया था। लेकिन अब शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद यह राहत फिलहाल प्रभावहीन हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने समय बढ़ाने से किया इनकार
सुनवाई के दौरान Supreme Court of India ने खेड़ा की ओर से अधिक समय की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वे “साधारण व्यक्ति नहीं हैं” और समय रहते उचित कानूनी कदम उठा सकते थे। इस टिप्पणी को मामले में सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है।
असम में दर्ज FIR से जुड़ा मामला
यह पूरा मामला Assam में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें Pawan Khera पर Himanta Biswa Sarma और उनकी पत्नी Riniki Bhuyan Sarma के खिलाफ कथित आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत का सहारा लिया था।
राजनीतिक और कानूनी असर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से Pawan Khera की कानूनी स्थिति और जटिल हो गई है। साथ ही इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि वे किस अदालत का रुख करते हैं और आगे की कानूनी रणनीति क्या रहती है।