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पुष्कर में विदेशी महिलाओं पर कार्रवाई, केन्या की महिला समेत 3 डिटेन; अलवर भेजा

अजमेर के पुष्कर में विदेशी नागरिकों की होटल चैकिंग के दौरान वीजा और इमिग्रेशन नियमों से जुड़े तीन मामले सामने आए हैं। सीआईडी विशेष शाखा और विदेशी पंजीकरण अधिकारी कार्यालय की टीम ने कार्रवाई करते हुए केन्या की एक महिला और थाईलैंड की दो महिलाओं को डिटेन किया है। पुलिस के अनुसार, केन्याई महिला निर्धारित वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रह रही थी। वहीं, थाईलैंड की दोनों महिलाओं के भारत-नेपाल सीमा के रास्ते कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की जानकारी सामने आई। गृह विभाग के निर्देश पर तीनों महिलाओं को उनके देश वापस भेजे जाने तक अलवर स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है।

होटल चैकिंग में सामने आया पहला मामला

पुलिस के मुताबिक 29 सितंबर को पुष्कर के एक होटल में विदेशी नागरिक के अवैध रूप से ठहरने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सीआईडी विशेष शाखा और पुष्कर यूनिट की टीम ने होटल श्री पैलेस में जांच की। होटल प्रबंधन ने विदेशी महिला के वहां ठहरने की पुष्टि की, लेकिन टीम को उसके पासपोर्ट और वीजा के मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। जांच के दौरान होटल रजिस्टर में भी महिला का पूरा विवरण दर्ज नहीं मिला। इसके बाद पुलिस टीम ने नियमानुसार महिला से उसके दस्तावेजों के बारे में जानकारी ली।

मोबाइल में मिले दस्तावेजों से हुई पहचान

जांच के दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पास पासपोर्ट और वीजा की मूल प्रतियां मौजूद नहीं हैं। हालांकि, उसके मोबाइल फोन में इन दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियां होने की जानकारी दी गई। टीम ने मोबाइल में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल पर रिकॉर्ड की जांच की। इसके बाद महिला की पहचान और भारत में उसके प्रवेश तथा वीजा से संबंधित जानकारी का सत्यापन किया गया। जांच में उसके भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने की बात सामने आई।

90 दिन का वीजा, एक साल से ज्यादा ओवरस्टे का आरोप

पुलिस के अनुसार, केन्या की महिला 6 मार्च 2025 को भारत आई थी। उसके पास 90 दिन की अवधि का वीजा था। वीजा की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी वह भारत में मौजूद रही। जांच में उसके दिल्ली और गुरुग्राम क्षेत्र में लंबे समय तक रहने की जानकारी सामने आने की बात कही गई है। पुलिस के मुताबिक महिला करीब एक साल से ज्यादा समय से भारत में ओवरस्टे कर रही थी। पुष्कर पहुंचने से कुछ दिन पहले ही उसने होटल में ठहरना शुरू किया था।

दो थाई महिलाओं को लेकर भी सामने आया मामला

इसी दौरान पुष्कर में थाईलैंड की दो महिलाओं के ठहरने की जानकारी भी पुलिस के सामने आई। यह कार्रवाई स्टेट स्पेशल ब्रांच जयपुर से मिले इनपुट के आधार पर की गई। पुलिस टीम ने नाला क्षेत्र स्थित होटल मूमल रिसोर्ट में जांच की। यहां दोनों थाई महिलाओं के दस्तावेजों और ऑनलाइन इमिग्रेशन रिकॉर्ड की जांच की गई। पुलिस के अनुसार, रिकॉर्ड की पड़ताल में दोनों के भारत-नेपाल सीमा के रास्ते भारत में कथित रूप से अवैध प्रवेश करने की जानकारी सामने आई।

रिकॉर्ड की जांच के बाद हुई कार्रवाई

पुलिस ने तीनों महिलाओं से जुड़े दस्तावेजों और उपलब्ध ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच की। इसके बाद संबंधित जानकारी राज्य गृह विभाग को भेजी गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विदेशी नागरिकों के भारत में रहने और प्रवेश से जुड़े नियमों के उल्लंघन को देखते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। जांच के दौरान यह भी देखा गया कि इन महिलाओं ने भारत में कहां-कहां प्रवास किया और उनके होटल में ठहरने की जानकारी किस तरह दर्ज की गई थी।

डिपोर्ट होने तक अलवर डिटेंशन सेंटर में रहेंगी

पुलिस के मुताबिक तीनों महिलाओं के मामलों की जानकारी गृह विभाग को दी गई थी। इसके बाद उन्हें भारत से डिपोर्ट किए जाने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के निर्देश मिले। आदेश के बाद 1 अक्टूबर को तीनों महिलाओं को पुलिस सुरक्षा में पुष्कर से अलवर स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। अब संबंधित विभाग उनके प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान उनके भारत में प्रवेश और प्रवास से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।

होटल संचालकों को पुलिस की चेतावनी

कार्रवाई के बाद पुलिस ने होटल, गेस्ट हाउस और अन्य ठहरने वाले स्थानों के संचालकों को भी चेतावनी दी है। पुलिस के अनुसार, विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों और उनके ठहरने की जानकारी का नियमानुसार सत्यापन जरूरी है। किसी ऐसे विदेशी नागरिक को ठहराने या मदद करने पर कार्रवाई हो सकती है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहा हो या जिसकी वीजा अवधि समाप्त हो चुकी हो। पुलिस ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल संचालकों और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

विदेशी नागरिकों की होटल चैकिंग जारी

पुष्कर में विदेशी पर्यटकों की संख्या अधिक होने के कारण होटल और गेस्ट हाउस में दस्तावेजों की जांच सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस और संबंधित एजेंसियों की ओर से होटल संचालकों को विदेशी नागरिकों की जानकारी रिकॉर्ड में रखने और जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी जांच आगे भी जारी रह सकती है।

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Stv News Rajasthan

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