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अलवर में न्यायालय सख्त: UIT और नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

अलवर के एएमजेएम न्यायालय संख्या-3 ने नगर विकास न्यास (UIT) और नगर निगम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश न्यायालय के निर्देशों की लगातार अवहेलना और लापरवाही को गंभीर मानते हुए दिया गया है।

मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता तरुण सैनी ने बताया कि खांचा भूमि को लेकर सुंदरलाल सैनी के पक्ष में पूर्व में आदेश जारी किए जा चुके थे। इसके बावजूद करीब ढाई साल तक UIT यह कहता रहा कि संबंधित दस्तावेज नगर निगम को सौंप दिए गए हैं।

जब न्यायालय ने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, तो अधिकारियों ने दस्तावेज चोरी होने की बात कही। इस पर न्यायालय ने फरवरी 2026 में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए, लेकिन UIT ने करीब दो महीने तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

आरोप है कि न्यायालय के निर्देश खसरा नंबर 1207 के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने के थे, लेकिन अधिकारियों ने 674 और 676 खसरा नंबरों को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया।

इस मामले में न्यायालय ने जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला को भी कई बार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं नगर निगम की ओर से भी संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

लगातार लापरवाही और आदेशों की अनदेखी को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने अंततः UIT और नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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