हर्ष फायरिंग केस: BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल जेल
कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या (IPC 304) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। फैसला सुनते ही अदालत में माहौल गंभीर हो गया और समर्थकों में निराशा देखी गई।
31 दिसंबर 2018 की रात का मामला
यह घटना 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई थी। जश्न के बीच कथित तौर पर हवा में गोली चलाई गई, जो भीड़ में मौजूद डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लग गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 3 जनवरी 2019 को उनकी मौत हो गई। इस घटना ने उस समय पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था।
लाइसेंसी पिस्टल से की गई फायरिंग
कोर्ट के अनुसार, विधायक ने अपनी लाइसेंसी .22 बोर पिस्टल से हर्ष फायरिंग की थी, जो नियमों का उल्लंघन था। अदालत ने कहा कि भीड़भाड़ में हवा में गोली चलाना गंभीर लापरवाही है। एक गोली अनियंत्रित होकर सीधे डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लग गई, जिससे उनकी जान चली गई। यह घटना गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का गंभीर उदाहरण मानी गई।
राजनीतिक करियर पर असर
राजू कुमार सिंह बिहार की साहेबगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं और पहले जद(यू) से जुड़े रहे, बाद में भाजपा में शामिल हुए। उनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। इस फैसले के बाद उनके राजनीतिक करियर और छवि पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है।