फायर एनओसी नहीं होने पर सील भवनों को राहत: तीन दिन में डी-सील होंगे परिसर, नियम तोड़ने पर 50 हजार तक जुर्माना
राज्य सरकार ने फायर सेफ्टी मानकों के उल्लंघन के कारण सील किए गए व्यावसायिक भवनों को बड़ी राहत दी है। नए निर्देशों के तहत ऐसे भवनों को निर्धारित शर्तों के साथ तीन दिन के भीतर डी-सील किया जा सकेगा। हालांकि भवन मालिकों को 30 दिनों के भीतर सभी आवश्यक फायर सेफ्टी उपकरण लगवाकर निरीक्षण कराना […]