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राजस्थान में NFSA लाभार्थियों के लिए नई व्यवस्था, 90 दिन में ई-केवाईसी जरूरी

राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लाभार्थियों के लिए खाद्य विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब सूची में नाम जुड़ने के बाद हर लाभार्थी को 90 दिन के भीतर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में ई-केवाईसी नहीं कराने पर 91वें दिन नाम अस्थायी रूप से निलंबित हो जाएगा। इसके बाद भी 90 दिनों के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने पर नाम स्थायी रूप से NFSA सूची से हटाया जा सकता है। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करना और अपात्र नामों को सूची से हटाना है।

नाम जुड़ने के 90 दिन में ई-केवाईसी जरूरी

नई व्यवस्था के अनुसार NFSA सूची में किसी व्यक्ति का नाम जुड़ने के बाद उसे 90 दिनों के भीतर ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो 91वें दिन लाभार्थी का नाम अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा।

यह व्यवस्था परिवार के बजाय प्रत्येक लाभार्थी के स्तर पर लागू होगी। यानी परिवार के किसी एक सदस्य की ई-केवाईसी लंबित होने पर कार्रवाई उसी लाभार्थी के नाम पर होगी।

180 दिन बाद नाम हो सकता है स्थायी रूप से डिलीट

पहले 90 दिनों में ई-केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थी का नाम अस्थायी रूप से निलंबित होगा। इसके बाद उसे अगले 90 दिनों में ई-केवाईसी कराने का अवसर मिलेगा।

यदि इस अतिरिक्त अवधि में भी ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो कुल 180 दिन पूरे होने के बाद नाम NFSA सूची से स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। विभाग ने प्रक्रिया को स्वचालित रखने की बात कही है।

अस्थायी निलंबन में नाम दिखेगा, राशन नहीं मिलेगा

अस्थायी रूप से निलंबित लाभार्थी का नाम राशन डीलर की NFSA सूची में दिखाई देता रहेगा। हालांकि, निलंबन की अवधि में संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाएगा।

विभाग के अनुसार निलंबन और स्थायी रूप से नाम हटाने की प्रक्रिया पोर्टल के जरिए स्वतः होगी। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है।

अपात्र परिवारों पर भी होगी कार्रवाई

यदि NFSA सूची में शामिल कोई परिवार जांच में अपात्र पाया जाता है तो जिला रसद अधिकारी उसे पोर्टल पर अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं।

निलंबन के बाद 90 दिनों की जांच अवधि में परिवार पात्र साबित होता है तो उसका नाम दोबारा सक्रिय किया जा सकेगा। वहीं निर्धारित अवधि में पात्रता साबित नहीं होने पर नाम स्थायी रूप से सूची से हटा दिया जाएगा।

छह महीने से राशन नहीं लिया तो भी निलंबन

छह महीने से खाद्यान्न का उठाव नहीं करने वाले लाभार्थी परिवार भी नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे। छह महीने की अवधि पूरी होने पर ऐसे परिवारों का नाम अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है।

निलंबन के बाद संबंधित परिवार को संदेश के जरिए सूचना दी जाएगी। इसके बाद जिला रसद अधिकारी जांच कर सकते हैं। परिवार खुद भी दोबारा सूची में सक्रिय होने के लिए आवेदन कर सकता है।

ई-केवाईसी कराने पर 24 घंटे में नाम फिर सक्रिय

विभाग के अनुसार अस्थायी निलंबन के बाद भी लाभार्थी के पास ई-केवाईसी कराने का अवसर रहेगा। यदि वह अगले 90 दिनों के भीतर राशन डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी पूरी कराता है तो उसका नाम 24 घंटे के भीतर NFSA सूची में स्वतः सक्रिय हो सकता है।

नाम के निलंबन और दोबारा सक्रिय होने की सूचना भी लाभार्थी को दी जाएगी। ऐसे में लाभार्थियों के लिए समय पर ई-केवाईसी कराना सबसे जरूरी है।

अपात्र नाम हटाने के लिए लागू हुई व्यवस्था

खाद्य विभाग ने यह व्यवस्था लाभार्थियों की पहचान को अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से लागू की है। इससे लंबे समय से ई-केवाईसी नहीं कराने वाले या पात्रता पूरी नहीं करने वाले नामों की समीक्षा हो सकेगी।

लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी जरूर पूरी करा लें। इससे राशन मिलने में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा।

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Stv News Rajasthan

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