अलवर में 8 साल पुराने जानलेवा हमले में फैसला, तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा
अलवर की एडीजे नंबर-2 अदालत ने वर्ष 2018 के चर्चित जानलेवा हमले के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सभी दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेश मीणा के अनुसार मामला नौगांव थाना क्षेत्र के पाटा गांव का है। वर्ष 2018 में परिवादी बलविंदर ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पिता गुरनाम सिंह और माता कृपाण कौर सुबह अपनी दुकान खोल रहे थे। इसी दौरान जसवंत सिंह, उसका भाई बेअंत सिंह और बेटा हरपाल सिंह वहां पहुंचे और शिकायत करने की रंजिश में हमला कर दिया।
आरोपियों ने लाठी-फरसी से हमला किया और इसी दौरान जसवंत सिंह ने गुरनाम सिंह के सिर पर बंदूक से फायर कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद नौगांव थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
करीब आठ साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।