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IRS अफसर की बेटी मर्डर केस में नया मोड़, 973 पन्नों की चार्जशीट पर कोर्ट की मुहर

दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी से दुष्कर्म, हत्या और लूट के चर्चित मामले में साकेत कोर्ट ने पुलिस की 973 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अदालत ने आरोपी राहुल मीणा की न्यायिक हिरासत भी अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। कोर्ट ने चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए आरोपी पक्ष को समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।

साकेत कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान, आरोपी की हिरासत बढ़ी

दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में IRS अधिकारी की बेटी से जुड़े हत्या, दुष्कर्म और लूट के मामले में शनिवार को अदालत में सुनवाई हुई। साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल 973 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपिका ठाकरण की अदालत ने आरोपी राहुल मीणा की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया है। अब आरोपी अगली सुनवाई तक जेल में रहेगा। अदालत ने मामले की आगे की प्रक्रिया के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की है।

दुष्कर्म, हत्या और लूट की धाराओं में दाखिल हुई चार्जशीट

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या और लूट जैसी गंभीर धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस ने बताया कि जांच अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और कुछ फॉरेंसिक तथा वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इन रिपोर्टों को बाद में पूरक चार्जशीट के माध्यम से अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूत आरोपी के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

आरोपी पक्ष को दस्तावेजों की जांच के लिए मिला समय

अदालत ने आरोपी की ओर से नियुक्त लीगल एड वकील को चार्जशीट और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दस्तावेजों की समीक्षा के लिए दो सप्ताह का समय निर्धारित किया है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज संवेदनशील हैं और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अदालत ने जांच अधिकारी से यह स्पष्ट करने को कहा है कि कौन-कौन से दस्तावेज बचाव पक्ष को उपलब्ध कराए जा सकते हैं और किन दस्तावेजों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है।

चार्जशीट लीक नहीं करने के दिए निर्देश

मृतका के परिवार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से चार्जशीट की गोपनीयता बनाए रखने की मांग की। इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि मामले से जुड़े दस्तावेज किसी भी माध्यम से सार्वजनिक नहीं किए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सभी पक्षों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

100 से ज्यादा CCTV कैमरों की जांच से आरोपी तक पहुंची पुलिस

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह वारदात 22 अप्रैल 2026 को अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस का दावा है कि फुटेज की मदद से आरोपी राहुल कुमार मीणा की पहचान हुई और घटना के दिन ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसियों ने घटनास्थल और आरोपी की गतिविधियों से जुड़े कई अहम सुराग जुटाए।

DNA और फॉरेंसिक जांच के आधार पर जुटाए गए सबूत

पुलिस ने मामले की जांच में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। अधिकारियों के मुताबिक, डीएनए जांच, फिंगरप्रिंट, घटनास्थल की दोबारा जांच और अन्य फॉरेंसिक तकनीकों के जरिए सबूत जुटाए गए। पुलिस का कहना है कि आरोपी की निशानदेही पर कथित रूप से लूटा गया सामान भी बरामद किया गया है। अब अदालत में चार्जशीट और सबूतों की समीक्षा के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।

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