भीमसागर डेम हत्याकांड में बड़ा फैसला: 11 दोषियों को उम्रकैद
Rajasthan के Jhalawar में बहुचर्चित भीमसागर डेम डबल मर्डर केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गैंगस्टर Mukhtiyar Malik और उसके साथी की हत्या मामले में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई।
कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश Narendra Meena की अदालत ने चार साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत सात साल के साधारण कारावास से दंडित किया गया। इस फैसले को न्यायिक सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।
मछली ठेके के विवाद में हुई थी हत्या
यह वारदात 2 जून 2022 की रात भीमसागर डेम क्षेत्र में हुई थी। मछली ठेके को लेकर चल रहे विवाद के चलते आरोपियों ने घात लगाकर हमला किया। गैंगस्टर मुख्तियार मलिक और उसके साथी कमल किशोर नाव में चौकीदारी के लिए गए थे, तभी उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस हमले में कमल किशोर की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मलिक का बाद में शव बरामद हुआ।
पहले से चल रही थी रंजिश
जांच में सामने आया कि मछली के ठेके को लेकर मुख्तियार मलिक और मुख्य आरोपी अब्दुल बंटी के बीच पहले से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच कई बार झगड़ा हुआ था और एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसी पुरानी रंजिश ने इस खूनी वारदात का रूप ले लिया।
आरोपियों को मिली कड़ी सजा
कोर्ट ने अब्दुल बंटी सहित अन्य आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक आरोपी को अवैध हथियार रखने के मामले में अलग से सजा दी गई। इस फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
चार साल बाद मिला न्याय
करीब चार साल तक चले इस केस में गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। यह मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा था। अब कोर्ट के इस निर्णय के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और इसे कानून व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है।