दिल्ली दंगा साजिश मामला: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस को अपना जवाब हलफनामे के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई पुलिस के जवाब के बाद होगी।
हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा पक्ष
दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अदालत ने पुलिस से कहा है कि वह निर्धारित समय के भीतर अपना विस्तृत जवाब हलफनामे के रूप में दाखिल करे। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। फिलहाल अदालत ने जमानत पर कोई अंतिम टिप्पणी या फैसला नहीं दिया है। यह आदेश केवल याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया है।
लंबी न्यायिक हिरासत और ट्रायल में देरी का दिया हवाला
शरजील इमाम की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया है कि वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है। याचिका में ट्रायल में हो रही देरी को जमानत का प्रमुख आधार बताया गया है। बचाव पक्ष का कहना है कि परिस्थितियों को देखते हुए अदालत से राहत मिलनी चाहिए। हालांकि, इन दलीलों पर अंतिम निर्णय हाईकोर्ट द्वारा सभी पक्षों को सुनने के बाद ही लिया जाएगा।
ट्रायल कोर्ट पहले कर चुकी है जमानत याचिका खारिज
इससे पहले निचली अदालत शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई लंबित है, इसलिए उस समय जमानत पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसी आदेश को चुनौती देते हुए शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर अब सुनवाई जारी है।
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2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले से जुड़ा है प्रकरण
यह मामला वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से संबंधित कथित साजिश के मामले से जुड़ा है। इस मामले में शरजील इमाम सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि आरोपियों की कथित भूमिका हिंसा की साजिश से जुड़ी थी। वहीं, आरोपी पक्ष इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। मामले के आरोप अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।
पुलिस के जवाब के बाद होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब दिल्ली पुलिस अपना जवाब अदालत में दाखिल करेगी। इसके बाद अदालत दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई करेगी। फिलहाल अदालत ने केवल जवाब तलब किया है और जमानत पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। ऐसे में मामले की अगली सुनवाई और अदालत के आदेश पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं।
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