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अलवर: नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार, आरोपी को 20 साल की कठोर कैद

अलवर

शादी का झांसा देकर 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अलवर की विशिष्ट न्यायालय पोक्सो नंबर-2 ने आरोपी राजेश को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 3 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

प्रकरण की सुनवाई विशिष्ट न्यायाधीश शिल्पा समीर ने की। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2024 को अलवर शहर के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार यौन शोषण किया।

मामले की जांच पुलिस अधिकारी रामेश्वरलाल ने की। जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए और 22 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग के शरीर और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जिसका मानसिक प्रभाव पीड़िता पर लंबे समय तक रहेगा। ऐसे मामलों में रियायत देना समाज में गलत संदेश देता है।

न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत एक लाख रुपये दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को अनुशंसा भेजने के निर्देश दिए हैं।

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Stv News Rajasthan

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