पान मसाला विज्ञापन मामले में सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट, 6 फरवरी को जयपुर में पेश होने का आदेश
राजस्थान की राजधानी जयपुर से अभिनेता सलमान खान को लेकर बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। पान मसाले के विज्ञापन से जुड़े एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें 6 फरवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला राजश्री पान मसाला के प्रचार-प्रसार से जुड़ा है। शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया कि आयोग के पूर्व निर्देशों के बावजूद संबंधित विज्ञापन पर रोक का पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर उपभोक्ता आयोग ने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमानती वारंट जारी किया।
10 हजार रुपये का जमानती वारंट
जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय के अध्यक्ष प्यारेसीलाल मीना ने पुलिस आयुक्त को आदेश दिए हैं कि 10 हजार रुपये के जमानती वारंट की तामील कराई जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि पहले दिए गए निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया गया है।
6 फरवरी को पेश होने का आदेश
आयोग ने अभिनेता सलमान खान को 6 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से या विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इस पेशी के दौरान मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी।
पान मसाला विज्ञापन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में अब कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। उपभोक्ता आयोग का यह कदम यह संकेत देता है कि विज्ञापन नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्ती बरती जा रही है, चाहे मामला किसी बड़े सेलिब्रिटी से ही क्यों न जुड़ा हो।