पटना कोचिंग विवाद: 30 जून तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट में पेश हुई अपडेटेड केस डायरी
पटना कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 30 जून 2026 तक जारी रखा है। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट के निर्देशानुसार अपडेटेड केस डायरी भी पेश कर दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी, जहां सभी संबंधित याचिकाओं पर एक साथ बहस होने की संभावना है।
कोर्ट में पेश हुई अपडेटेड केस डायरी
सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना के जांच अधिकारी ने अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए अपडेटेड केस डायरी दाखिल की। पिछली सुनवाई में पुलिस द्वारा अधूरी केस डायरी प्रस्तुत किए जाने पर अदालत ने नाराजगी जताई थी और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार को पूरी डायरी जमा होने के बाद अदालत ने उसे रिकॉर्ड पर लिया। इसके बाद संबंधित पक्षों को दस्तावेजों का अध्ययन करने का अवसर दिया गया, ताकि अगली सुनवाई में विस्तृत बहस हो सके।
30 जून तक गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत बरकरार
पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसका अर्थ है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने मामले की सुनवाई 30 जून के लिए निर्धारित करते हुए दोनों पक्षों को अपने-अपने तर्क और दस्तावेज तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। अब इसी तारीख को जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई होगी।
बचाव पक्ष ने जल्द बहस की मांग की
अपडेटेड केस डायरी पेश होने के बाद खान सर की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत से मामले में तत्काल अंतिम बहस शुरू करने का अनुरोध किया। हालांकि, दूसरे पक्ष के वकीलों ने नई केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय मांगा। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए दस्तावेजों की समीक्षा के लिए समय दिया और अगली सुनवाई 30 जून तय कर दी। बचाव पक्ष का कहना है कि खान सर और उनसे जुड़े सभी लोग पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं तथा अदालत के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।
सभी आरोपियों की याचिकाओं पर होगी संयुक्त सुनवाई
मामले में खान सर के दो निजी सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका भी अदालत में लंबित है। दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने उनकी जमानत याचिकाओं को मुख्य मामले के साथ टैग कर दिया है। इसके चलते अब 30 जून को मुख्य आरोपी, सह-आरोपियों और अन्य संबंधित पक्षों की अग्रिम तथा नियमित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। इससे पूरे मामले की न्यायिक प्रक्रिया एक ही मंच पर आगे बढ़ेगी।
30 जून की सुनवाई पर टिकी निगाहें
इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी, जहां अदालत पुलिस की केस डायरी, दोनों पक्षों के तर्क और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे का निर्णय ले सकती है। फिलहाल अदालत ने केवल अंतरिम राहत जारी रखी है और मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में आगामी सुनवाई इस चर्चित प्रकरण की कानूनी दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।