राजा रघुवंशी हत्याकांड: आरोपी सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से राहत
इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के जमानत आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद सोनम फिलहाल जेल नहीं जाएगी और जमानत पर बाहर ही रहेगी।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
मेघालय हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश को सही मानते हुए उसे बरकरार रखा। इस फैसले के बाद जांच एजेंसियों को झटका लगा है, जबकि आरोपी पक्ष को कानूनी राहत मिली है। आदेश की विस्तृत कॉपी जल्द जारी होने की संभावना है।
पुलिस की दलील और जांच का रुख
मेघालय पुलिस ने अदालत में दलील दी थी कि उनके पास मामले से जुड़े ठोस सबूत मौजूद हैं और जमानत को चुनौती दी जानी चाहिए। पुलिस का कहना था कि यह एक सुनियोजित हत्या का मामला है जिसमें गहन जांच जारी है। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
मीडिया के सामने सोनम का बयान
कुछ दिन पहले सोनम रघुवंशी मीडिया के सामने आई थी और उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को अफवाह बताया था। उसने कहा था कि वह जमानत शर्तों का पालन कर रही है और शिलांग में रह रही है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि वह इंदौर नहीं जाएगी और अपनी निजी परिस्थितियों के बारे में जानकारी साझा नहीं कर सकती।
पूरा मामला क्या है
राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे, जहां 23 मई को दोनों लापता हो गए। बाद में 3 जून को राजा का शव एक खाई से बरामद हुआ। जांच में हत्या की साजिश का खुलासा हुआ और कई आरोपियों के साथ सोनम का नाम भी सामने आया। फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया में है।