‘नौकरी छोड़ दो, नहीं तो जान से मार देंगे’, 10 साल से प्रताड़ना का आरोप, तीन पर केस दर्ज
कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में 18 वर्षों से कार्यरत एक आंगनबाड़ी सहायिका ने अपनी संचालिका समेत तीन लोगों पर पिछले 10 वर्षों से लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसे नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकियां दी गईं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
18 वर्षों से सेवा, 10 साल से प्रताड़ना का आरोप
कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के मन्नीपुरवा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत सहायिका मुन्नी देवी ने अपनी संचालिका मिथिलेश कुमारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार वह पिछले 18 वर्षों से केंद्र में सेवाएं दे रही हैं, लेकिन बीते करीब 10 वर्षों से उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर अपमानित किया जाता था और नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया जाता था। लंबे समय से जारी इस कथित प्रताड़ना के बाद उन्होंने पुलिस की शरण ली।
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मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप
शिकायत में मुन्नी देवी ने आरोप लगाया कि संचालिका कई बार उनके साथ गाली-गलौज करती थीं और बाल पकड़कर झाड़ू व लाठी से मारपीट भी करती थीं। इसके अलावा उन्हें नौकरी से हटवाने और जान से मारने की धमकियां भी दी जाती थीं। पीड़िता का कहना है कि लगातार हो रही इन घटनाओं के कारण वह मानसिक तनाव में थीं, लेकिन अब उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना है ताकि उन्हें न्याय मिल सके।
जानलेवा हमले की कोशिश का भी दावा
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 9 जुलाई 2026 को विवाद के दौरान उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। हालांकि उस समय केंद्र में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाल लिया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संचालिका के पति नरेश कुरील और पुत्र आलोक भी उन्हें प्रताड़ित करने में शामिल थे और कई बार उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।
तीन लोगों पर मुकदमा, पुलिस जांच में जुटी
मामले की शिकायत मिलने के बाद पनकी थाना पुलिस ने संचालिका मिथिलेश कुमारी, उनके पति नरेश कुरील और पुत्र आलोक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीपी पनकी अमित चौरसिया ने बताया कि पुलिस सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कर रही है। जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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