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लोहागढ़ फोर्ट मौत मामला: पुलिस ने हत्या की साजिश का दावा किया, अब अदालत में सबूतों की होगी कसौटी

लोहागढ़ फोर्ट केस: अदालत में सबूत तय करेंगे सिया का भविष्य

पुणे के चर्चित लोहागढ़ फोर्ट मामले में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को लेकर जांच नए मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस का दावा है कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी और इस मामले में मंगेतर सिया गोयल तथा सह-आरोपी चेतन चौधरी की भूमिका सामने आई है। हालांकि, अंतिम फैसला अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

पुलिस ने हत्या की साजिश का किया दावा

जांच एजेंसी के अनुसार, केतन अग्रवाल की मौत के मामले में जुटाए गए प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर सिया गोयल और चेतन चौधरी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए हैं, लेकिन आरोपों को अदालत में वैधानिक साक्ष्यों के जरिए सिद्ध करना अभी बाकी है।

डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्य होंगे अहम

मामले में अब तक कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया है। ऐसे में जांच का आधार मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल चैट, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य हैं। अदालत इन्हीं प्रमाणों की विश्वसनीयता और कानूनी स्वीकार्यता के आधार पर तय करेगी कि आरोप कितने मजबूत हैं। केवल संदेह या आरोप किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होते।

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कानूनी कसौटी

भारतीय न्याय व्यवस्था में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करने के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि सभी उपलब्ध साक्ष्य एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं और निर्दोष होने की कोई तार्किक संभावना शेष नहीं रहती। इसी आधार पर अदालत पुलिस की जांच और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करेगी।

हादसे से हत्या की जांच तक का सफर

18 जून को लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के दौरान केतन अग्रवाल की खाई में गिरने से मौत हुई थी। शुरुआती जांच में इसे दुर्घटना माना गया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले की सुनवाई न्यायालय में लंबित है और आगे की कार्रवाई अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों तथा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तय होगी।

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