जयपुर कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व एआईजी अनिल मिश्रा को उम्रकैद
जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2, जयपुर महानगर ने एक गंभीर आपराधिक मामले में मध्यप्रदेश पुलिस के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी) अनिल मिश्रा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (प्राकृतिक जीवनकाल तक) की सजा सुनाई है। आरोपी ने महिला के पति की मदद का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।
अदालत ने पीड़िता की नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में भी आरोपी को तीन साल की सजा और जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि आरोपी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था, जिसकी जिम्मेदारी आम नागरिकों की सुरक्षा करना था, लेकिन उसने अपने पद का दुरुपयोग कर अपराध किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने 11 जुलाई 2014 को जयपुर के महिला थाना (दक्षिण) में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पति के खिलाफ वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश के सीहोर में मामला दर्ज हुआ था। इसी दौरान आरोपी अनिल मिश्रा ने पति की मदद का भरोसा दिलाकर महिला को भोपाल बुलाया और वहां ऑफिसर मैस में उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद आरोपी महिला को जोधपुर, मुंबई सहित अन्य स्थानों पर ले जाकर कई बार दुष्कर्म करता रहा और उससे अपने बैंक खाते में पैसे भी ट्रांसफर करवाए। अप्रैल 2014 में आरोपी ने पीड़िता की नाबालिग बेटी के साथ भी अश्लील हरकत की।
सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।
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