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झालावाड़ में प्रेमी के लिए पति की हत्या का खुलासा, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा

झालावाड़ अदालत में पति हत्या मामले में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने की घटना

राजस्थान के झालावाड़ जिले में पति की हत्या के एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रेम संबंधों के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी। करीब दो साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

घूंघट के पीछे छिपा था अवैध संबंधों का राज

मामला झालावाड़ के सुनेल थाना क्षेत्र के संगरिया गांव का है, जहां वर्ष 2024 में शिवराज सिंह की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियों ने पुलिस को शक में डाल दिया। बाद में जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी किरण कंवर का सुरेंद्र सिंह नाम के युवक से अवैध संबंध था, जो इस हत्या की मुख्य वजह बना।

हीटर की स्प्रिंग से करंट लगाकर हत्या का आरोप

पुलिस जांच के अनुसार पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर शिवराज सिंह की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि उसे हीटर की स्प्रिंग से करंट लगाकर मौत के घाट उतारा गया और पूरे मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और वैज्ञानिक जांच ने इस पूरी कहानी को उजागर कर दिया, जिससे हत्या की साजिश का खुलासा हुआ।

पुलिस जांच और गवाहों ने खोला पूरा राज

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विस्तृत जांच की और दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 23 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 65 दस्तावेजी सबूत पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया और हत्या की साजिश को प्रमाणित माना।

कोर्ट का फैसला: उम्रकैद और जुर्माना

भवानीमंडी एडीजे कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय ने पत्नी किरण कंवर और उसके प्रेमी सुरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इस फैसले के साथ दो साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो गई और पीड़ित परिवार को न्याय मिला।


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