हनुमानगढ़: नशीली टैबलेट तस्करी के आरोपी को 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
📌 केस का सार
हनुमानगढ़ की एनडीपीएस कोर्ट ने नशीली टैबलेट तस्करी के एक मामले में जसप्रीत सिंह को दोषी ठहराते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
- जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त 2 साल की सजा भुगतनी होगी।
- यह मामला 5 साल पुराना है, जिसकी एफआईआर 21 मई 2020 को गोलूवाला थाना में दर्ज हुई थी।
💊 बरामदगी और केस विवरण
- तत्कालीन DST प्रभारी हरबंश सिंह की कार्रवाई में श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ रोड, रोही 37 एमओडी के पास आरोपी के कब्जे से 2210 टैबलेट्स (त्रायो-SR) बरामद हुई।
- बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
- जांच के दौरान एक अन्य आरोपी नसीब सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ट्रायल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने से उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो गई।
⚖️ ट्रायल और साक्ष्य
- कोर्ट में 11 गवाह, 54 दस्तावेज़, और 3 आर्टिकल्स पेश किए गए।
- सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जसप्रीत सिंह को दोषी ठहराया गया।
- अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने पैरवी की।
🔍 सजा का विवरण
- 20 साल का कठोर कारावास
- 2 लाख रुपये का जुर्माना
- जुर्माना अदा नहीं होने पर अतिरिक्त 2 साल की सजा
कोर्ट का यह फैसला राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सख्ती का संदेश है।