मेले से लौटे युवक की हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो दोषियों को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वर्ष 2021 में हुए चर्चित रोहित पांडे हत्याकांड में अदालत ने पांच साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। मेले से लौटे युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।
मेले से लौटने के बाद हुई थी हत्या
जानकारी के अनुसार उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के बगिया गांव निवासी रोहित पांडे भैरमपुर मेला देखने गया था। देर रात घर लौटने के बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया और अगले दिन सुबह उसकी लाश निबिही बगिया के पास बरामद हुई। शव पर गोली लगने के निशान मिले थे, जिससे हत्या की पुष्टि हुई।
जांच में सामने आए आरोपी
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर खरगूपुर क्षेत्र के रंजीत मिश्रा और गुरूदयाल को गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद वर्ष 2022 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते मामला तेजी से आगे बढ़ा।
अदालत ने सुनाया सख्त फैसला
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने माना कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
ऑपरेशन कन्विक्शन का असर
यह मामला पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चिन्हित किया गया था, जिसके तहत गंभीर अपराधों में तेजी से सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस फैसले से अपराधियों में कानून का भय बढ़ेगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा।