अलवर: एडीजे कोर्ट-3 ने 2018 के जानलेवा हमले मामले में तीन आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई…
अलवर एडीजे कोर्ट-3 ने 2018 में एनईबी थाना क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों—विनोद, जितेंद्र और रवि—को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि 6 दिसंबर 2018 को एनईबी थाना क्षेत्र के खुदनपुरी में चंद्रप्रकाश, जयसिंह, भूपेंद्र और उनके परिजनों पर पड़ोसी विनोद, जितेंद्र और रवि सहित अन्य लोगों ने घर में घुसकर गंभीर हमला किया था। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 13 दस्तावेज पेश किए गए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई।