ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज
भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। भोपाल जिला अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शनिवार को सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अब गिरिबाला सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगी।
कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
भोपाल जिला अदालत में गिरिबाला सिंह की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले फैसला सुरक्षित रखा और बाद में याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस आदेश के बाद उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।
महिला, उम्र और स्वास्थ्य का दिया गया था हवाला
जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने गिरिबाला सिंह के महिला होने, अधिक आयु और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर राहत देने की मांग की थी। दूसरी ओर, जांच एजेंसी ने अदालत में इसका विरोध करते हुए कहा कि केवल इन आधारों पर जमानत देना उचित नहीं होगा। एजेंसी ने मामले की गंभीरता का भी उल्लेख किया।
मेडिकल रिपोर्ट में स्वस्थ होने का उल्लेख
सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन की ओर से गिरिबाला सिंह की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में उन्हें सामान्य रूप से स्वस्थ बताया गया। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी आधार पर जमानत दिए जाने की दलील को भी अदालत ने पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद याचिका खारिज कर दी।
क्या है ट्विशा शर्मा मौत का मामला?
नोएडा निवासी ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल निवासी अधिवक्ता समर्थ सिंह से हुई थी। 12 मई 2026 की रात ट्विशा अपने ससुराल की छत पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थीं। उन्हें एम्स भोपाल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच के दौरान सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ और जांच को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अदालत में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।