अलवर मर्डर केस में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद ,चुनावी रंजिश में हुई थी 2016 में हुई थी हत्या , आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले
अलवर की जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2016 में हुई अवतार सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह सहित 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह फैसला 22 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया। सजा पाने वालों में इंद्रजीत सिंह, अनूप सिंह, कमलजीत सिंह, गुरवचन सिंह, जसपाल सिंह, कुलवंत सिंह, अमन सिंह, हरविंदर सिंह और विश्वेंद्र सिंह शामिल हैं।
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मामला 10 जून 2016 का है, जब नौगावां थाना क्षेत्र के पाटा गांव में सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर अवतार सिंह और उनके परिजनों पर हथियारों से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल अवतार सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
लंबी सुनवाई के बाद करीब 10 साल 18 दिन में यह फैसला आया। मृतक के बेटे अजयपाल ने अदालत के फैसले को न्याय बताते हुए कहा कि उनके परिवार को लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिला है। उन्होंने बताया कि चुनावी विवाद के कारण ही उनके पिता की हत्या की गई थी।
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