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शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ‘मन्नत’ के रिनोवेशन और दो नई मंजिलों का रास्ता साफ

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान को उनके मुंबई स्थित बंगले ‘मन्नत’ के रिनोवेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने रिनोवेशन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के फैसले को बरकरार रखा। इस निर्णय के बाद अब ‘मन्नत’ में प्रस्तावित बदलाव और दो नई मंजिलों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने ‘मन्नत’ के रिनोवेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। अदालत ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के पहले दिए गए फैसले को सही माना और उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद शाहरुख खान और गौरी खान अपने बंगले में प्रस्तावित निर्माण कार्य आगे बढ़ा सकेंगे।

‘मन्नत’ में दो नई मंजिलें बनाने का रास्ता साफ

अदालत के फैसले के बाद अब ‘मन्नत’ के रिनोवेशन के साथ दो नई मंजिलें जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। मुंबई के बांद्रा स्थित यह बंगला शाहरुख खान का निवास होने के साथ-साथ उनके प्रशंसकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। हर साल अभिनेता के जन्मदिन पर हजारों प्रशंसक ‘मन्नत’ के बाहर जुटते हैं, जहां शाहरुख बालकनी में आकर उनका अभिवादन करते हैं।

पर्यावरण मंजूरी को लेकर उठे थे सवाल

इस मामले में मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने याचिका दायर कर दावा किया था कि ‘मन्नत’ के रिनोवेशन के लिए दी गई तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) से संबंधित मंजूरी पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप नहीं है। उनका कहना था कि इस परियोजना की अनुमति की दोबारा समीक्षा की जानी चाहिए।

NGT के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

इससे पहले सितंबर 2025 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने भी याचिका को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी NGT के निर्णय को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं मानते हुए अपील को खारिज कर दिया, जिससे रिनोवेशन परियोजना को कानूनी मंजूरी मिल गई।

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