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राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर मदन दिलावर का बड़ा बयान, बोले- OBC आयोग की रिपोर्ट मिलते ही होगी प्रक्रिया आगे

राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव पर मदन दिलावर का बड़ा बयान

राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। अलवर दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनाव कराने के पक्ष में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

अलवर दौरे पर चुनाव को लेकर सरकार का रुख किया स्पष्ट

शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार रात अलवर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण से जुड़ी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। मंत्री ने कहा कि जैसे ही ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, उस पर मंत्रिमंडल में विचार किया जाएगा और उसके बाद चुनाव कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन जरूरी: दिलावर

मदन दिलावर ने कहा कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं, जिनका पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी नहीं करना चाहती। इसलिए आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही आरक्षण संबंधी निर्णय लिया जाएगा। उनका कहना था कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत समयबद्ध और कानूनसम्मत तरीके से चुनाव कराना चाहती है।

कांग्रेस पर साधा राजनीतिक निशाना

मंत्री दिलावर ने चुनाव को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा पर चुनाव टालने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस को अपने इतिहास पर भी नजर डालनी चाहिए। उन्होंने वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे बड़ा नुकसान उसी दौर में पहुंचा था। उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार चुनाव कराने के पक्ष में है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव अवश्य कराए जाएंगे।

हाईकोर्ट की समयसीमा और चुनाव आयोग की तैयारी

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर 31 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा तय की है। हालांकि, निर्वाचन आयोग पहले ही सरकार को अवगत करा चुका है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव संपन्न कराने के लिए कम से कम 90 दिन का समय आवश्यक होगा। इससे पहले भी अदालत की निर्धारित समयसीमा के भीतर चुनाव नहीं हो सके थे। ऐसे में अब सभी की निगाहें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, सरकार के अगले निर्णय और न्यायालय में होने वाली आगे की सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

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