‘100% आटा’ और ‘नो एडेड शुगर’ के दावे पर सवाल, FSSAI ने बिस्कुट निर्माता कंपनी को भेजा नोटिस
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने ‘ईट फिट डाइजेस्टिव’ बिस्कुट बनाने वाली कंपनी एसएजे फूड प्रोडक्ट्स को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद की गई, जिसमें कंपनी के पैकेजिंग पर किए गए दावों और उत्पाद में मौजूद वास्तविक सामग्री के बीच अंतर होने का आरोप लगाया गया है। नियामक ने कंपनी से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।
ग्राहक की शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई
मामले की शुरुआत एक उपभोक्ता की शिकायत से हुई, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी अपने ‘ईट फिट डाइजेस्टिव’ बिस्कुट को 100 प्रतिशत आटे से बना बताती है, जबकि पैकेट पर दी गई सामग्री सूची के अनुसार इसमें केवल 72.33 प्रतिशत आटा शामिल है। शिकायत में कहा गया कि इस तरह का प्रचार उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है। शिकायत मिलने के बाद FSSAI ने मामले की जांच करते हुए कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
‘नो एडेड शुगर’ दावे पर भी उठे सवाल
FSSAI ने नोटिस में कंपनी के ‘No Added Sugar’ दावे पर भी आपत्ति जताई है। नियामक के अनुसार, उत्पाद में माल्टोडेक्सट्रिन और ग्लूकोज सिरप सॉलिड जैसे तत्व मौजूद हैं। ऐसे में बिना पर्याप्त वैज्ञानिक आधार के ‘नो एडेड शुगर’ जैसे दावे करना उपभोक्ताओं को गुमराह करने की श्रेणी में आ सकता है। अथॉरिटी का कहना है कि खाद्य उत्पादों के प्रचार में किए जाने वाले सभी दावों का नियमों के अनुरूप होना आवश्यक है।
‘100%’ जैसे दावों पर FSSAI की सख्त गाइडलाइन
FSSAI ने स्पष्ट किया है कि खाद्य उत्पादों पर ‘100%’ जैसे पूर्ण दावों का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब वे पूरी तरह तथ्यात्मक और नियामक मानकों के अनुरूप हों। यदि किसी उत्पाद में अन्य सामग्री, एडिटिव्स या प्रोसेसिंग एजेंट शामिल हैं, तो उसे ‘100% आटा’ जैसे दावे के साथ प्रचारित करना दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं माना जाएगा। इसी आधार पर कंपनी को ऐसे दावों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
‘डाइजेस्टिव’ नाम के लिए भी मांगा वैज्ञानिक आधार
नियामक ने यह भी कहा कि उत्पाद के नाम में ‘डाइजेस्टिव’ शब्द के इस्तेमाल के लिए वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हैं। FSSAI के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (एडवरटाइजिंग एंड क्लेम्स) रेगुलेशंस, 2018 के तहत स्वास्थ्य संबंधी या कार्यात्मक दावों को उचित वैज्ञानिक साक्ष्यों से समर्थित होना चाहिए। इसलिए कंपनी से इस दावे के समर्थन में भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है।
सात दिन में जवाब नहीं देने पर हो सकती है कार्रवाई
FSSAI ने एसएजे फूड प्रोडक्ट्स को सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उसके खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत आगे की नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है और अंतिम निर्णय कंपनी के जवाब तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा।