कारोबारी राघव कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत: अग्रिम कार्रवाई पर रोक, जांच के आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी राघव कपूर को पूर्व लिव-इन पार्टनर से जुड़े मामले में अंतरिम राहत दी है। उन पर घर में घुसने, चोट पहुंचाने और चोरी के आरोप हैं। कोर्ट ने फिलहाल सख्त कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पुलिस को विस्तृत जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश
जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगली सुनवाई तक राघव कपूर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा और जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना अनिवार्य होगा। अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई तय की गई है।
कॉल रिकॉर्ड और CCTV जांच के आदेश
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह मामले से जुड़े मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज की गहन जांच कर नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। इसमें आरोपी, शिकायतकर्ता और दोनों पक्षों की माताओं के फोन रिकॉर्ड की जानकारी शामिल होगी, ताकि घटना की सच्चाई स्पष्ट हो सके।
दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अलग-अलग दावे पेश किए। आरोपी पक्ष ने कहा कि दोनों लंबे समय तक रिश्ते में थे और दुबई में साथ रहते थे, जबकि शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताया। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर ही सच्चाई सामने आ सकती है।
पुलिस का पक्ष और जांच की स्थिति
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि जांच शुरुआती चरण में है और आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। पुलिस के अनुसार, कथित चोरी किए गए गहने अब तक बरामद नहीं हुए हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी है।