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चार साल पुराने हत्या मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद, एडीजे कोर्ट-3 का फैसला

अलवर की एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने चार साल पुराने हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला गुरुवार को एडीजे कोर्ट की न्यायाधीश ज्योति सोनी ने सुनाया।

सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि इस मामले में परिवादी सुब्बी ने 3 मार्च 2022 को थाना नौगांवा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2 मार्च 2022 को उसके बड़े भाई भबल (50) के दामाद गफ्फार गांव नंगला भूरिया से रसगण आ रहे थे। रास्ते में आरोपी हनीफ की नातिन अचानक बाइक के सामने आ गई, जिससे बाइक गिर गई। बच्ची को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने गफ्फार के साथ मारपीट की।

इसके अगले दिन 3 मार्च 2022 को परिवादी के घर शादी समारोह चल रहा था। उसी दिन परिवार के कुछ सदस्य नौगांवा कस्बे से लकड़ी के गुटखे लेने जा रहे थे। रास्ते में आरोपियों हनीफ (50), जुहरू (55), हासम (40), मजीद और साजिद ने अपने गांव के पास उन्हें रोककर हमला कर दिया। मारपीट की सूचना मिलने पर जब भबल और अन्य लोग बीच-बचाव के लिए पहुंचे तो आरोपियों ने भबल के सिर पर फरसी, चाटियां और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से भबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए।

सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पूरी की। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 22 गवाहों के बयान और 51 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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