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Cigarette Price Hike: 1 फरवरी से सिगरेट-गुटखा महंगे, टैक्स बढ़ोतरी का सीधा असर


अगर आप सिगरेट, गुटखा या किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हैं, तो यह खबर आपकी जेब से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स में बड़ा बदलाव किया है, जिसके चलते 1 फरवरी 2026 से देशभर में सिगरेट और गुटखा के दाम बढ़ना तय है। नया टैक्स ढांचा सीधे तौर पर रिटेल कीमतों को प्रभावित करेगा।


🧾 1 फरवरी से लागू होगा नया टैक्स ढांचा

केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नया नियम 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। सरकार का तर्क है कि तंबाकू से जुड़ी बीमारियों पर स्वास्थ्य खर्च लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में टैक्स बढ़ाना जरूरी हो गया है।


💰 सिगरेट पर कितना बढ़ा टैक्स

नए नियमों के तहत अब सिगरेट पर प्रति 1000 स्टिक ₹2050 से ₹8500 तक अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगेगी। यह दर सिगरेट की लंबाई और श्रेणी पर निर्भर करेगी।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह टैक्स पहले से लग रहे जीएसटी के अलावा होगा। फिलहाल सिगरेट पर 40% तक जीएसटी लगाया जाता है, जिससे कुल टैक्स बोझ काफी बढ़ जाएगा।


🚬 लंबी और फिल्टर सिगरेट होंगी सबसे महंगी

जानकारी के अनुसार लंबी और फिल्टर वाली सिगरेट पर टैक्स का असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। तंबाकू कंपनियां बढ़ी हुई टैक्स लागत को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएंगी, जिससे दुकानों पर सिगरेट के दाम साफ तौर पर बढ़ेंगे।


⚖️ सुप्रीम कोर्ट की मुहर पहले से मौजूद

सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि सिगरेट पर जीएसटी के साथ-साथ एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। इसी कानूनी आधार पर सरकार ने करीब सात साल बाद एक्साइज ड्यूटी को फिर से प्रभावी रूप से लागू किया है।


🌿 गुटखा और खाने वाले तंबाकू पर भी शिकंजा

गुटखा, जर्दा और अन्य स्मोकलेस तंबाकू उत्पादों पर भी अब मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा।
जितनी तेज और ज्यादा पैकिंग करने वाली मशीन होगी, उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी


📉 GST मुआवजा सेस किया गया खत्म

सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर लगने वाला GST मुआवजा सेस पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब सेस की दर शून्य होगी।
इसके साथ ही जीएसटी स्लैब को सरल किया गया है—अब 18% और 40% जीएसटी ही लागू होगा, 28% वाला स्लैब हटा दिया गया है


🏛️ सरकार क्यों बढ़ा रही है तंबाकू टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को इसकी लत से दूर करना है।
उनका कहना है कि महंगे दाम होने से खपत कम होगी। साथ ही टैक्स से मिलने वाली आय राज्यों को भी मिलेगी और कई किसान अब तंबाकू छोड़कर वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ रहे हैं


👛 आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर

इस फैसले के बाद सिगरेट और गुटखा खरीदने वालों को पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी
हालांकि कंपनियों के पास 1 फरवरी से पहले का सीमित समय है, लेकिन उसके बाद बाजार में नए रेट लागू होना तय है। तंबाकू सेवन करने वालों की जेब पर इसका असर साफ दिखाई देगा।


सरकार का यह कदम स्वास्थ्य, राजस्व और टैक्स चोरी—तीनों मोर्चों पर अहम माना जा रहा है।
जहां एक ओर तंबाकू उत्पाद महंगे होने से खपत घटने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर कंपनियां कीमत बढ़ाकर नुकसान की भरपाई करेंगी। कुल मिलाकर आम उपभोक्ता पर सीधा आर्थिक दबाव पड़ना तय है।

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