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दूसरी शादी के बाद धवन को कानूनी राहत, दिल्ली फैमिली कोर्ट का बड़ा आदेश…

शादी के बाद मिली बड़ी कानूनी राहत

टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन को हाल ही में निजी जीवन में नई शुरुआत के बाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को आदेश दिया है कि वे धवन को करीब 5.72 करोड़ रुपये की राशि वापस करें।

नई शादी के कुछ दिन बाद आया फैसला

हाल ही में शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से दूसरी शादी की है। शादी समारोह में भारतीय क्रिकेट जगत से जुड़े कई जाने-माने चेहरे शामिल हुए। शादी के कुछ ही दिनों बाद कोर्ट से आया यह फैसला धवन के लिए व्यक्तिगत और कानूनी दोनों स्तर पर राहत भरा माना जा रहा है।

ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट के आदेश से जुड़ा मामला

यह विवाद पहले ऑस्ट्रेलिया फैमिली कोर्ट के आदेश से जुड़ा था। आयशा मुखर्जी, जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, ने वहां की न्यायपालिका में प्रॉपर्टी सेटलमेंट से जुड़ा दावा पेश किया था। इस प्रक्रिया के तहत शिखर धवन को अलग रह रही पत्नी को मोटी रकम देने का निर्देश दिया गया था।

प्रॉपर्टी सेटलमेंट को लेकर कानूनी पेच

ऑस्ट्रेलियाई कानून में प्रॉपर्टी सेटलमेंट का प्रावधान है, जिसमें पति-पत्नी की वैवाहिक संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। इसी आधार पर धवन को रकम देने का आदेश हुआ था। हालांकि, यह व्यवस्था भारतीय वैवाहिक कानूनों में सीधे तौर पर लागू नहीं मानी जाती।

दिल्ली फैमिली कोर्ट ने विदेशी आदेश को माना अमान्य

दिल्ली फैमिली कोर्ट ने साफ कहा कि विदेशी अदालत का प्रॉपर्टी सेटलमेंट मॉडल भारतीय कानूनी व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। अदालत के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम में इस तरह की अनिवार्य संपत्ति ट्रांसफर व्यवस्था का कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट के आदेश को भारत में लागू करने से इनकार कर दिया गया।

पूर्व पत्नी को रकम लौटाने का निर्देश

भारतीय अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई आदेश को अमान्य ठहराते हुए आयशा मुखर्जी को निर्देश दिया है कि वे शिखर धवन से ली गई करीब 5.72 करोड़ रुपये की राशि वापस करें। कोर्ट का मानना है कि विदेशी आदेश को बिना भारतीय कानूनों के अनुरूप परखे लागू नहीं किया जा सकता।

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