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₹40 हजार करोड़ लोन केस में अदालत को आश्वासन, जांच में पूरा सहयोग करेंगे अनिल अंबानी

अनिल अंबानी ने कथित ₹40,000 करोड़ के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हलफनामा दाखिल कर कहा है कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों को हर स्तर पर सहयोग देंगे और जांच प्रक्रिया में पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे।

विदेश यात्रा पर स्वैच्छिक प्रतिबंध, कोर्ट से पहले लेंगे अनुमति

हलफनामे में अंबानी ने बताया कि वह जुलाई 2025 के बाद से विदेश नहीं गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी किसी अंतरराष्ट्रीय यात्रा से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली जाएगी, ताकि जांच में किसी तरह की बाधा न आए।

ईडी के सामने 26 फरवरी को पेशी

मामले की जांच के सिलसिले में अंबानी को 26 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होना है। एजेंसी वित्तीय लेनदेन और बैंकिंग दस्तावेजों से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

सीबीआई जांच में भी सहयोग का भरोसा

अंबानी ने कहा कि वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच में भी पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और पूछताछ के लिए तय समय पर उपस्थित रहेंगे।

अदालत की निगरानी में आगे बढ़ेगी जांच प्रक्रिया

मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच एजेंसियों की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अदालत ने जांच से जुड़े तथ्यों और समयसीमा पर नियमित अपडेट लेने के संकेत दिए हैं, ताकि मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित हो सके।

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