अलवर पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर कैद
अलवर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में 30 वर्षीय आरोपी अजीत यादव को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर ₹10,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2024 का है।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।
मामले के अनुसार, 4 मई 2024 को पीड़िता के पिता ने भिवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ था। इसी दौरान रात में उसकी नाबालिग बेटी शौच के लिए घर से बाहर निकली, तभी आरोपी अजीत यादव ने उसे पकड़ लिया और जबरन दुष्कर्म किया।
आरोपी ने घटना के बाद पीड़िता को बार-बार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और उसे जबरन अपने साथ ले जाने का भी प्रयास किया। लगभग एक माह बाद जब पीड़िता का पिता मजदूरी से वापस लौटा, तब बेटी ने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी तथ्यों, साक्ष्यों और गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।