अलवर पोक्सो कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अरबाज को 20 साल की कैद…
अलवर की पोक्सो अदालत नंबर-4 ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अरबाज पुत्र तौफीक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 47 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 6 जुलाई 2024 को टपूकड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 5 जुलाई की रात आरोपी अरबाज अपने साथी के साथ उनकी 15 वर्षीय बेटी को फरीदाबाद ले गया, जहां उसने किशोरी के साथ तीन से चार दिन तक जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर बयान लिए और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र पेश किया।
अदालत में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान और 30 दस्तावेज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। आदेश में कहा गया कि पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देना है और कठोर दंड समाज को चेतावनी देने के लिए आवश्यक है।
न्यायालय ने पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर दिलवाने की भी अनुशंसा की है।