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अलवर पोक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: तीन माह की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद…

अलवर पोक्सो कोर्ट संख्या–एक ने एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के एक थाने में पीड़ित नाबालिग बच्ची के परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित परिवार के घर के आसपास निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान वहां कार्यरत एक व्यक्ति ने तीन माह की नाबालिग बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य कर गंभीर अपराध को अंजाम दिया। घटना के समय बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। परिजनों को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। पुलिस ने आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, चिकित्सीय रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई।

इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के प्रति कानून बेहद सख्त है और ऐसे अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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