भिवाड़ी: मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा…
भिवाड़ी के फूल बाग थाना क्षेत्र में 1 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोक्सो कोर्ट नंबर-3 ने कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने 45 वर्षीय आरोपी राधे जाटव को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया।
जज की कड़ी टिप्पणी – “ऐसे आरोपी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं”
फैसला सुनाते हुए पोक्सो कोर्ट की जज हिमांकनी गौड़ ने टिप्पणी की कि “एक वर्ष की बच्ची के साथ इतना घृणित अपराध करने वाले व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है।”
घटना ऐसे हुई थी उजागर
मामला 13 सितंबर 2025 का है। पीड़िता की मां अपनी बेटी को नहला रही थी, इसी दौरान बच्ची खेलते-खेलते पड़ोसी के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह रोते हुए वापस आई, और उसके निजी अंगों से खून बह रहा था।
जब मां ने पड़ोसी से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने टालते हुए कहा कि “हाथ लग गया होगा।”
संदेह होने पर महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला दर्ज किया और तीसरे दिन आरोपी राधे जाटव को गिरफ्तार कर लिया था।
एक महीने में पुलिस ने पेश किया चालान, कोर्ट ने भी तेजी दिखाई
पुलिस ने करीब एक महीने में चालान पेश कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने भी मामले की तेजी से सुनवाई की और मात्र एक महीने में फैसला सुना दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 16 दस्तावेज़ और 11 गवाह पेश किए गए थे।
अभियोजन पक्ष का बयान
विशिष्ट लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि मजबूत सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली है।