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अलवर से बड़ी खबर: 14 साल पुराने हत्या मामले में तीन आरोपी उम्रकैद…

अलवर एससी-एसटी कोर्ट, अलवर की जज अनीता सिंधल ने 14 साल पुराने बहुचर्चित हत्या प्रकरण में शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला एक मामूली विवाद—मुर्गी के मर जाने—से शुरू हुआ था, जो बाद में युवक की हत्या तक पहुंच गया।

भिवाड़ी थाना फेज-III क्षेत्र के हुसैपुर निवासी कल्लू ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा जाहिद ट्रैक्टर लेकर गांव जा रहा था। रास्ते में आरोपी राजवीर उर्फ पप्पू की मुर्गी ट्रैक्टर के नीचे आकर मर गई। इसी बात से नाराज होकर राजवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अगले दिन जाहिद को रास्ते में रोका, उससे मारपीट की और फिर बंदूक लाकर गोली मार दी। गोली लगने से जाहिद की मौके पर ही मौत हो गई।

इस मामले में शुरुआती तौर पर पांच आरोपी नामजद किए गए थे। इनमें से एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई, जबकि विक्रम नामक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस की जांच के बाद राजवीर उर्फ पप्पू, संजय, सुभाष और विक्रम के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया था।

लगभग 14 वर्षों तक चली सुनवाई, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीन आरोपियों—राजवीर उर्फ पप्पू, संजय और सुभाष—को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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