आसाराम पर एक और मुकदमा दर्ज, 6 घंटे देरी से पहुंचे जेल; रात अस्पताल में बिताई, सुबह किया सरेंडर
जोधपुर। नाबालिग छात्रा से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेडिकल पैरोल खत्म होने के बाद निर्धारित समय पर जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर नहीं करने के मामले में उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलवार रात करीब 10:45 बजे जेल पहुंचने पर प्रशासन ने उसे अंदर लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद आसाराम ने भगत की कोठी स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में रात बिताई। बुधवार सुबह करीब 9:45 बजे उसने जेल में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मेडिकल पैरोल खत्म होने के बाद बढ़ी मुश्किलें
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 6 अक्टूबर को 20 दिन की मेडिकल पैरोल दी थी। इसकी अवधि 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। इसके बाद जेल में वापस लौटना अनिवार्य था।आसाराम की ओर से मेडिकल पैरोल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया। साथ ही निर्धारित समय पर जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया।इसके बाद आसाराम को जोधपुर लाने की तैयारी की गई। उस समय उसकी तबीयत खराब होने के कारण वह उज्जैन में था।
निर्धारित समय से करीब 6 घंटे देरी से पहुंचा जेल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आसाराम को एयर एंबुलेंस से जोधपुर लाया गया। मंगलवार रात करीब 10:15 बजे उसके जोधपुर पहुंचने की जानकारी सामने आई।इसके बाद वह रात करीब 10:45 बजे जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा। जबकि सरेंडर करने की निर्धारित समय-सीमा शाम 5 बजे थी।इस तरह आसाराम करीब 5 घंटे 45 मिनट की देरी से जेल पहुंचा। निर्धारित समय पर पेश नहीं होने का मामला अब उसके खिलाफ नई कानूनी कार्रवाई का आधार बना है।
जेल में प्रवेश नहीं मिला, आरोग्यम हॉस्पिटल में गुजारी रात
मंगलवार रात देर से जेल पहुंचने पर आसाराम को प्रवेश नहीं दिया गया। जेल प्रशासन ने रात में बंदियों के प्रवेश से जुड़े नियमों का हवाला दिया।इसके बाद उसके साथ आए लोग उसे भगत की कोठी स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल ले गए। आसाराम ने वहीं रात बिताई।बुधवार सुबह करीब 9:45 बजे वह दोबारा जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा। इसके बाद उसने जेल में सरेंडर कर दिया। मेडिकल पैरोल समाप्त होने के बाद उसकी वापसी की प्रक्रिया पूरी हुई।
जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर नया मुकदमा दर्ज
निर्धारित समय पर जेल में पेश नहीं होने के मामले में रातानाडा थाना पुलिस ने नया मुकदमा दर्ज किया है।पुलिस के अनुसार, जेल प्रहरी बनवारीलाल की रिपोर्ट के आधार पर 27 अक्टूबर को प्रकरण संख्या 206/26 दर्ज किया गया।मामले में कारागार अधिनियम की धारा 58(ख) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने प्रकरण की जांच सहायक उपनिरीक्षक भवानी सिंह को सौंपी है।अब पुलिस यह पड़ताल कर रही है कि निर्धारित समय पर सरेंडर नहीं करने की परिस्थितियां क्या थीं और मामले में आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नए मामले में तीन साल तक की सजा का प्रावधान
दर्ज मामले में संबंधित कानूनी प्रावधान के तहत तीन साल तक की सजा या आर्थिक दंड का प्रावधान बताया गया है।हालांकि, किसी मामले में एफआईआर दर्ज होने का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं है। आरोपों और संबंधित परिस्थितियों का निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।फिलहाल, आसाराम के जेल में सरेंडर करने के बाद पुलिस का ध्यान निर्धारित समय पर पेश नहीं होने से जुड़े मामले की जांच पर है।
उम्रकैद की सजा काट रहा है आसाराम
आसाराम नाबालिग छात्रा से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। मेडिकल पैरोल मिलने के बाद वह जेल से बाहर था।पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद समय पर जेल नहीं पहुंचने से उसके खिलाफ एक और कानूनी मामला दर्ज हो गया है।अब इस मामले में पुलिस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।