15 अगस्त तक दिल्ली में पतंग उड़ाने पर रोक, पुलिस ने जारी किया अलर्ट
Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय जिले में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों और बड़े सार्वजनिक आयोजनों के आसपास पतंग समेत अन्य हवाई वस्तुएं उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय जिले में 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रमों और बड़े सार्वजनिक समारोहों के आयोजन स्थलों के आसपास पतंग या किसी अन्य हवाई वस्तु को उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर 16 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। पुलिस का कहना है कि यह फैसला वीआईपी, अधिकारियों और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
स्वतंत्रता दिवस समारोहों के आसपास नहीं उड़ा सकेंगे पतंग
दिल्ली पुलिस के आदेश के अनुसार, केंद्रीय जिले में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों और बड़ी सार्वजनिक सभाओं के आयोजन स्थलों तथा उनके आसपास पतंग उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ऐसी किसी अन्य हवाई वस्तु को उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हालांकि, सक्षम अधिकारी से विशेष अनुमति मिलने की स्थिति में अपवाद संभव है। पुलिस ने संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और आयोजकों से आदेश का पालन करने की अपील की है।
बड़ी भीड़ के चलते सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं। ऐसे में आसमान में उड़ने वाली वस्तुओं की वजह से सुरक्षा व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने की आशंका रहती है। पुलिस के मुताबिक, किसी भी संदिग्ध या अनियंत्रित हवाई वस्तु की वजह से सुरक्षा संबंधी स्थिति पैदा हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।
आयोजकों और संस्थानों को भी निर्देश
पुलिस ने केवल आम लोगों ही नहीं, बल्कि विभिन्न संस्थानों, प्रतिष्ठानों और कार्यक्रम आयोजकों को भी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। संबंधित एसीपी और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर निगरानी रखने और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोहों के दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा चूक को रोकना है।
आदेश तोड़ा तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और 16 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे स्वतंत्रता दिवस समारोहों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और प्रतिबंधित गतिविधियों से बचें। खासतौर पर कार्यक्रम स्थलों और उनके आसपास पतंग या अन्य हवाई वस्तुएं उड़ाने से पूरी तरह परहेज करने को कहा गया है।
दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बढ़ा रही हैं। सार्वजनिक आयोजनों, महत्वपूर्ण स्थानों और कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने में सहयोग करें।