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खराब और एक्सपायरी फूड की शिकायतों पर FSSAI सख्त, स्विगी इंस्टामार्ट को भेजे 9 नोटिस

देश में तेजी से बढ़ रही क्विक कॉमर्स सेवाओं के बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। ग्राहकों की ओर से खराब, एक्सपायरी और दूषित खाद्य उत्पादों की शिकायतें मिलने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्विगी इंस्टामार्ट को नौ नोटिस जारी किए हैं। नियामक ने कंपनी से विस्तृत जवाब और अनुपालन रिपोर्ट मांगी है तथा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

ग्राहकों की शिकायतों के बाद FSSAI की कार्रवाई

FSSAI को मिली कई शिकायतों में आरोप लगाया गया कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को एक्सपायर, खराब, सड़े-गले और असुरक्षित खाद्य उत्पादों की डिलीवरी की गई। शिकायतों की जांच के बाद नियामक ने स्विगी इंस्टामार्ट को नोटिस जारी कर पूरे मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

गुणवत्ता नियंत्रण और स्टोरेज व्यवस्था पर मांगी जानकारी

फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने कंपनी से गुणवत्ता नियंत्रण, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक रोटेशन, स्वच्छता, स्टोरेज और खाद्य उत्पादों की हैंडलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। इसके अलावा कंपनी से यह भी पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र लागू किए गए हैं।

खराब अंडे, दूध और पैकेज्ड फूड को लेकर शिकायतें

जांच के दौरान ग्राहकों द्वारा खराब अंडे, दूध और पैकेज्ड खाद्य उत्पादों की आपूर्ति की शिकायतें सामने आईं। कुछ मामलों में उत्पाद एक्सपायरी डेट के बाद भी ग्राहकों तक पहुंचने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता खराब थी और वे उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए। इन मामलों ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लाइसेंस और उत्पाद श्रेणी पर भी उठे सवाल

FSSAI ने यह भी कहा कि जांच के दौरान एक उत्पाद ऐसे ब्रांड नाम से बेचा जा रहा था, जो संबंधित खाद्य लाइसेंस में स्वीकृत उत्पाद श्रेणी का हिस्सा नहीं था। नियामक ने कंपनी को निर्देश दिया कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी उत्पाद की बिक्री न की जाए और आवश्यकता होने पर लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन किया जाए।

खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन पर बढ़ी निगरानी

फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। नियामक अब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन की निगरानी और सख्त करने की दिशा में भी कदम उठा सकता है।

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