Instagram पर आपत्तिजनक विज्ञापनों पर सरकार सख्त, Meta से मांगा जवाब
बाल सुरक्षा से जुड़े मामले पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई
इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कथित विज्ञापनों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Meta को नोटिस भेजने का फैसला किया है। सरकार कंपनी से यह स्पष्ट करने को कहेगी कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे प्रसारित हुए और उन्हें रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की आपत्तिजनक या अवैध सामग्री को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Meta से मांगी जाएगी जवाबदेही
सरकार Meta से यह भी पूछेगी कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री वाले विज्ञापनों को रोकने के लिए कंपनी की मॉडरेशन नीति क्या है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन-से सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट और विज्ञापनों की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाएं तथा कानून के अनुरूप कार्रवाई करें।
BBC रिपोर्ट में लगाए गए गंभीर आरोप
BBC की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में इंस्टाग्राम पर ऐसे पेड विज्ञापन दिखाई दिए, जिनमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इन विज्ञापनों पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ताओं को टेलीग्राम चैनलों पर भेजा जाता था, जहां कथित तौर पर अवैध सामग्री कम कीमत में उपलब्ध कराई जा रही थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विज्ञापन Meta के मॉडरेशन सिस्टम से मंजूरी मिलने के बाद ही लाइव हुए थे।
Meta की प्रतिक्रिया और पहले की सरकारी कार्रवाई
रिपोर्ट सामने आने के बाद Meta ने कहा कि उसने संबंधित विज्ञापनों को हटाया, कुछ अकाउंट्स को निलंबित किया और संबंधित लिंक भी हटाए हैं। कंपनी का कहना है कि उसका मॉडरेशन सिस्टम लगातार काम करता है, लेकिन कोई भी प्रणाली पूरी तरह त्रुटिरहित नहीं होती। इससे पहले केंद्र सरकार अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण के आरोप में पांच OTT प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई कर चुकी है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवैध और हानिकारक सामग्री के खिलाफ आगे भी सख्त कदम जारी रहेंगे।