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इंस्टाग्राम रील से खुला बालश्रम का बड़ा मामला, दो गिरफ्तार

झालावाड़ बालश्रम मामला पुलिस कार्रवाई

झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल एक इंस्टाग्राम रील ने बालश्रम के गंभीर मामले का खुलासा किया है। इस वीडियो में बच्चों से हॉस्टल के प्रचार के लिए पोस्टर लगाने, सफाई सामग्री ढोने और सड़कों पर काम कराने की गतिविधियां सामने आईं। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की और मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बाल अधिकारों के उल्लंघन और कानून के खिलाफ किए गए शोषण पर एक सख्त कदम मानी जा रही है।

सोशल मीडिया रील से कैसे सामने आया मामला

यह पूरा मामला 14 जून 2026 को सामने आया जब एक इंस्टाग्राम रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। रील में चार छोटे बच्चों को एक वाहन में बैठे और हाथों में पोस्टर, बाल्टी और वाइपर जैसे सामान के साथ दिखाया गया। वीडियो में बच्चों को एक हॉस्टल के प्रचार के लिए दीवारों पर पोस्टर लगाते और सफाई सामग्री उठाए हुए देखा गया। यह गतिविधियां स्पष्ट रूप से बाल श्रम की श्रेणी में आती हैं, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और मामला पुलिस तक पहुंच गया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जांच

वीडियो सामने आने के बाद अकलेरा थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की। थानाधिकारी ने सोशल मीडिया साक्ष्यों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया और प्रारंभिक पड़ताल की। जांच में बालश्रम की पुष्टि होने पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई, जिसने तेज कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया।

आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी

पुलिस जांच में सामने आया कि इस मामले में एक हॉस्टल संचालक सहित दो लोग शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक 28 वर्षीय व्यक्ति शामिल है, जो हॉस्टल का संचालन करता है, जबकि दूसरा 29 वर्षीय व्यक्ति सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा था। दोनों को शांतिभंग की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि बच्चों के शोषण से जुड़े सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके।

पुलिस की अपील

झालावाड़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी रूप में बच्चों से श्रम कराना कानूनन अपराध है। चाहे होटल हो, दुकान, निर्माण स्थल या किसी भी प्रकार का व्यवसाय—बच्चों से काम कराना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। पुलिस ने आम जनता से आग्रह किया है कि ऐसे किसी भी मामले की जानकारी तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या आपातकालीन नंबर 112 पर दें ताकि बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

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