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नसरापुर दरिंदे को फांसी, शिंदे का बड़ा बयान: केतन अग्रवाल केस समेत गंभीर अपराधों पर फास्ट ट्रैक ट्रायल का ऐलान

पुणे नसरापुर केस में फांसी की सजा और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान

महाराष्ट्र के पुणे में नसरापुर दुष्कर्म और हत्या मामले में अदालत द्वारा दोषी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों पर तेज और सख्त कार्रवाई जरूरी है और केतन अग्रवाल हत्याकांड जैसे मामलों को भी फास्ट ट्रैक अदालतों में जल्द निपटाया जाएगा।

नसरापुर मामले में 58 दिनों में ट्रायल पूरा, दोषी को फांसी

पुणे की विशेष अदालत ने नसरापुर में तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 65 वर्षीय भीमराव कांबले को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। यह मामला देश को झकझोर देने वाला था। अदालत ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मानते हुए सख्त सजा दी। खास बात यह रही कि केवल 58 दिनों के भीतर पूरे मामले का ट्रायल पूरा कर लिया गया, जिसे न्यायिक प्रणाली की तेज कार्रवाई का उदाहरण माना जा रहा है।

पुलिस और अदालत की त्वरित कार्रवाई की सराहना

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस फैसले के बाद न्यायालय, जांच एजेंसियों और पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मात्र दो सप्ताह में चार्जशीट दाखिल कर मजबूत साक्ष्य अदालत में पेश किए, जिससे दोषी को सजा दिलाना संभव हुआ। शिंदे ने कहा कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई से समाज में कानून का डर बढ़ेगा और अपराधियों को सख्त संदेश जाएगा।

केतन अग्रवाल जैसे मामलों पर फास्ट ट्रैक ट्रायल का ऐलान

शिंदे ने कहा कि केतन अग्रवाल हत्याकांड जैसे सुनियोजित हत्या और गंभीर अपराधों को भी अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में तेज सुनवाई और कठोर सजा सुनिश्चित की जाएगी ताकि अपराधियों को तुरंत न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़े और समाज में कानून व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हो।

सरकार का सख्त संदेश: महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि तेज ट्रायल और सख्त सजा से न केवल अपराधियों में डर पैदा होगा, बल्कि समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी जघन्य अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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