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सीकर भवानी सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, महिला सहित 4 दोषियों को आजीवन कारावास

राजस्थान सीकर में ट्रैक्टर से हत्या मामले में अदालत का ऐतिहासिक फैसला।

ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या मामले में कोर्ट का सख्त फैसला, चारों दोषियों को उम्रकैद

सीकर जिले के चर्चित भवानी सिंह हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें एक महिला भी शामिल है। यह मामला नवंबर 2023 में ग्राम जीलो में हुए ट्रैक्टर से कुचलकर की गई हत्या से जुड़ा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम-2 ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह निर्णय दिया, जिसे न्याय व्यवस्था की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

2023 में हुआ था दर्दनाक हत्याकांड

यह मामला नवंबर 2023 का है, जब नीमकाथाना क्षेत्र के ग्राम जीलो में भवानी सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार, खेत के रास्ते को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा था। आरोप है कि आरोपी जनक सिंह खेत के बीच से रास्ता लेना चाहता था, जबकि उसे पहले ही वैकल्पिक रास्ता दिया गया था। इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और ट्रैक्टर से कुचलने की घटना में भवानी सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी बाद में मौत हो गई।

पारिवारिक विवाद से बढ़ा मामला, बनी हत्या की वजह

मृतक के छोटे भाई नंद सिंह की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरा विवाद जमीन और रास्ते को लेकर था। आरोप है कि जनक सिंह ने गुस्से में आकर ट्रैक्टर से हमला किया, लेकिन बीच में भवानी सिंह आ गए और उनकी जान चली गई। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया था। परिजनों ने तत्काल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई थी।

चार आरोपियों को कोर्ट ने माना दोषी

अपर लोक अभियोजक रामसिंह गुर्जर के अनुसार, अदालत ने रविंद्र सिंह, जनक सिंह, दीपक सिंह और माया कंवर को हत्या का दोषी करार दिया है। अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों और जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि घटना सुनियोजित तरीके से की गई थी। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ट्रैक्टर से हत्या और दिवाली से जुड़ा पहलू

मामले में यह भी सामने आया कि आरोपी जनक सिंह ने दिवाली के समय नया ट्रैक्टर खरीदा था, जिसका उपयोग बाद में इस घटना में किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और पर्याप्त सबूत अदालत में पेश किए गए। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है और इसे न्याय की जीत बताया जा रहा है।

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