खान सर कोचिंग विवाद: रोशन आनंद की जमानत पर फिर टली सुनवाई, अभी जेल में ही रहेंगे
पटना में चर्चित कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसक घटना और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद को अदालत से फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। उनकी जमानत याचिका पर एक बार फिर सुनवाई टल गई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से केस डायरी तलब की है और अगली सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित की है। इस फैसले के बाद रोशन आनंद को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मामले से जुड़े अन्य पक्षों की कानूनी गतिविधियों ने भी इस सुनवाई को चर्चा का विषय बना दिया है।
अदालत ने मांगी केस डायरी, जांच रिपोर्ट पर रहेगा फैसला
रोशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस जांच से जुड़ी विस्तृत केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अदालत का मानना है कि कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा, पथराव और फायरिंग जैसे गंभीर आरोपों को देखते हुए सभी तथ्यों की गहन समीक्षा आवश्यक है। केस डायरी में दर्ज गवाहों के बयान, तकनीकी साक्ष्य और जांच की प्रगति का अध्ययन करने के बाद ही अदालत किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। यही कारण है कि जमानत पर तत्काल निर्णय नहीं लिया गया और मामले को अगली तारीख तक स्थगित कर दिया गया।
विरोधी पक्ष की मांग से बढ़ी सुनवाई की अवधि
मामले की सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत में प्रस्तुत आवेदन में कहा गया कि मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अभी और विस्तार से रखा जाना है। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ा दी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में जब जांच और बहस दोनों लंबित हों, तब अदालत अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचती है। इसी वजह से रोशन आनंद की जमानत पर फैसला अब अगली सुनवाई तक टल गया है।
सुरक्षा कर्मियों की जमानत पर भी फैसला सुरक्षित
इस प्रकरण से जुड़े दो सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पर आरोप है कि घटना के दौरान हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े वीडियो सामने आए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में भी अंतिम फैसला आगामी सुनवाई के दौरान सुनाया जा सकता है। इस वजह से पूरे मामले पर न्यायिक प्रक्रिया की नजर बनी हुई है और सभी संबंधित पक्ष अदालत के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।
खान सर को पहले ही मिल चुकी है अंतरिम राहत
जहां रोशन आनंद को अभी तक जमानत नहीं मिल सकी है, वहीं चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को पहले ही अंतरिम राहत प्राप्त हो चुकी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाते हुए जांच एजेंसियों को किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई से बचने का निर्देश दिया था। उनके पक्ष का कहना है कि उनका नाम वायरल वीडियो और परिस्थितिजन्य आरोपों के आधार पर जोड़ा गया है, जबकि घटना में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रही। फिलहाल अदालत द्वारा दी गई राहत निर्धारित अवधि तक प्रभावी बनी हुई है।
सोमवार की सुनवाई पर टिकी सभी की नजरें
अब इस पूरे प्रकरण में अगली सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत के सामने पुलिस की केस डायरी, जांच रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलें प्रस्तुत होंगी। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि रोशन आनंद को जमानत मिलती है या उन्हें आगे भी न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। शिक्षा जगत और कोचिंग संस्थानों से जुड़े इस चर्चित मामले पर प्रदेशभर की नजरें टिकी हुई हैं और सोमवार की सुनवाई को निर्णायक माना जा रहा है।