उद्योगपति मुकेश मित्तल के घर डकैती और अपहरण केस में बड़ा फैसला: 5 दोषियों को उम्रकैद, एक को 3 साल की सजा
अलवर की एडीजे कोर्ट नंबर-3 ने सनसनीखेज डकैती और अपहरण के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई । इसके साथ ही सभी छह दोषियों पर कुल 18 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है मामला 2018 का है जब उद्योगपति मुकेश मित्तल के घर करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने लाखों रु की डकैती के साथ मुकेश मित्तल का अपहरण कर लिया था । इस घटना से पूरे शहर में दहशत फैल गई थी ।
सरकारी वकील अजीत यादव के अनुसार, परिवादी राजेश मित्तल ने 17 सितंबर 2018 को अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया था। घटना के समय राजेश मित्तल अपने भुल्ला का बास स्थित फार्महाउस पर थे। देर रात करीब 10:30 बजे उनके बेटे कुश का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि 5-6 हथियारबंद बदमाश घर में घुस आए हैं। जब मुकेश मित्तल घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बदमाशों ने परिवार के सदस्यों और गार्ड को बाथरूम में बंद कर रखा था। गार्ड के साथ मारपीट की गई थी और उसे पिस्टल के बट से घायल किया गया था। बदमाशों ने घर से करीब 19 लाख रुपये नकद और एक स्विफ्ट डिजायर कार लूट ली। साथ ही राजेश के बड़े भाई मुकेश मित्तल का अपहरण कर साथ ले गए थे ।
घटना के बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया , सख्त नाके बंदी के चलते आरोपी विजय नगर ग्राउंड के पास गाड़ी बदलकर फरार हो गए और भागते समय उन्होंने मुकेश मित्तल को चलती कार से नीचे फेंक दिया।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया , मंगलवार 25 मार्च 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 46 दस्तावेज और 24 गवाह पेश किए। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत की जज ज्योति ने भूपेंद्र सिंह उर्फ भोलू, सोनू सिंह उर्फ बुद्ध सिंह, करण गिरधर उर्फ एबी, टुन्नू उर्फ दयानंद उर्फ राहुल और विश्वेंद्र उर्फ राजा उर्फ लाला को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं आरोपी मोनू को तीन साल की सजा दी गई।